सरकार की डिजिटल पहल के तहत अब नागरिकों को राशन कार्ड बनवाने या उसमें नाम जोड़ने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन सुविधाओं के माध्यम से अब घर बैठे ही राशन कार्ड बनाना और उसमें नाम जोड़ना संभव हो गया है। यह सुविधा न केवल समय की बचत करती है, बल्कि पारदर्शिता और सुविधा को भी बढ़ावा देती है।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
राशन कार्ड बनाने या उसमें नाम जोड़ने के लिए आवेदक को राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर “राशन कार्ड आवेदन” या “नाम जोड़ने” का विकल्प दिखाई देगा। आवेदक को इस विकल्प पर क्लिक करके आवश्यक जानकारी भरनी होगी, जैसे आवेदक का नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी दस्तावेज।
जरूरी दस्तावेज
राशन कार्ड बनवाने या नाम जोड़ने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड
- पते का प्रमाण (बिजली बिल, पानी बिल आदि)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
आवेदन शुल्क
राशन कार्ड बनवाने या नाम जोड़ने के लिए न्यूनतम शुल्क लगता है, जो राज्यों के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जा सकता है।
आवेदन की स्थिति की जांच
आवेदन जमा करने के बाद, आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। आवेदन पूरी तरह से प्रोसेस होने के बाद, राशन कार्ड डाक के माध्यम से आवेदक के पते पर भेज दिया जाएगा।
नाम जोड़ने की प्रक्रिया
यदि किसी परिवार में नया सदस्य जुड़ गया है, तो उसका नाम राशन कार्ड में जोड़ा जा सकता है। इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा और संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का यह कदम डिजिटल इंडिया के विजन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल लोगों को सुविधा मिलेगी, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।
इस नई सुविधा का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। सरकार भी इसके प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर रही है। अब समय आ गया है कि हर नागरिक इस डिजिटल सुविधा का लाभ उठाए और अपने राशन कार्ड को आसानी से बनवाए या अपडेट कराए।
इस तरह, ऑनलाइन सुविधाओं के माध्यम से राशन कार्ड बनाना और नाम जोड़ना अब पहले से कहीं अधिक सरल और सुविधाजनक हो गया है।